सुप्रीम कोर्ट फर्ज़ी वोटर मामले में कमलनाथ की याचिका पर 27 सितंबर को सुनवाई करेगा। कमलनाथ ने मध्यप्रदेश की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्ज़ी वोटर होने की बात कही थी। कमलनाथ की उस याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया था।
अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि वो कांग्रेस और उसके नेताओं के बताए तरीकों के अनुसार देश में चुनाव कराने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग ने ये भी कहा था कि कांग्रेस एक खास अंदाज में चुनाव कराने के दिशा-निर्देश जारी न करवाए, क्योंकि चुनाव आयोग पहले से ही कानूनी प्रावधान के तहत चुनाव कराता है। आयोग का कहना है कांग्रेस की याचिका आधारहीन है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कमलनाथ की याचिका खारिज करे।