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विदेशी छात्रों के लिए मानव संसाधान विकास मंत्रालय के पोर्टल ‘स्टडी इन इंडिया’ का होगा शुभारंभ

भारत में विदेशी छात्रों को अध्ययन के लिए आकर्षित करने के वास्ते एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 18 अप्रैल,2018 को इंडिया हेबिटेट सेन्टर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल ‘स्टडी इन इंडिया’ (www.studyinindia.gov.in) का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री सत्यपाल सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

यह पोर्टल दक्षिण एशिया, अफ्रीका, सीआईएस और मध्य-पूर्व के 30 देशों के छात्रों को 150 विभिन्न भारतीय संस्थानों में नामांकन के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। इन भारतीय संस्थानों को एनएएसी और एनआईआरएफ सूचकांकों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ‘स्टडी इन इंडिया’ पोर्टल का लक्ष्य विदेशी छात्रों की शिक्षा के लिए भारत को प्राथमिक गंतव्य के रूप में विकसित करना है।

इस समारोह के तहत ‘स्टडी इन इंडिया’ पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा तथा विदेशी छात्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। इस उद्घाटन समारोह के लिए 80 देशों के राजनयिकों व प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

सुरक्षा गाइडलाइन्स बनाने का एचआरडी मंत्रालय को दिए निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तीन महीने के भीतर गाइडलाइन्स तैयार करने का मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 17 अप्रैल 2018 को निर्देश दिया।न्यायालय का यह निर्देश गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में मृत पाये गये दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के पिता की याचिका पर आया है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निर्देश दिये कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर नीतियां और दिशानिर्देश तैयार किये जायें। इसके लिए मंत्रालय को तीन महीने का वक्त दिया गया है।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। पीठ ने कहा, “स्कूलों के लिए नीति या दिशानिर्देश बनाने में न्यायालय विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले।”
न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, “हम मानव संसाधन मंत्रालय को जनहित याचिका में की गई अपील पर विचार करने और तीन महीने में निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।