चार साल पहले कांगे्रस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बसपा विधायक रामबाई के परिजनों को हत्या के जिस मामले में संरक्षण देने का आरोप लगा था,उसमें अदालत का फैसला आ गया ळै। अदालत ने सभी आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ रामबाई के परिजन हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं। लेकिन,सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रामबाई चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हो जाएंगी?
अदालत ने विधायक के देवर कौशलेंद्र चंदू सिंह भाई लौकेश कुर्मी को भी सजा सुनाई गई है। भतीजे गोलू को भी सजा सुनाई गई है।
आरोपियों ने मंडी अध्यक्ष खड़ग राम पटेल पर दमोह के नीलकमल गार्डन में हमला किया गया था। जिसमें विधायक रामबाई के परिजन शामिल थे। इसके तुरंत बाद ही देवेंद्र चौरसिया मामला सामने आया था। 12 मार्च 2019 को विधायक रामबाई के देवर कौशलेंद्र सिंह उर्फ चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी और भतीजा गोलू सिंह ने पथरिया के तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर जानलेवा हमला किया था। जिसके बाद खरगराम पटेल ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
