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प्रद्युम्न हत्याकांड : पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

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नई दिल्ली,  सर्वोच्च न्यायालय ने प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने के लिए दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने मृतक छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के पिता बरुण ठाकुर की याचिका खारिज कर दी।

सात वर्षीय प्रद्युम्न की आठ सितंबर को गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने आदेश में कहा, “याचिका खारिज की जाती है।”

रेयान स्कूल के संस्थापक और चेयरमैन ऑगस्टिन एफ. पिंटो और उनकी पत्नी और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो और बेटे एवं सीईओ रेयान पिंटो को 21 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी थी।

कक्षा 2 के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर का शव स्कूल के शौचालय से बरामद किया गया था। उसका गला कटा हुआ था।

उच्च न्यायालय ने पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दे दी थी और इस मामले की जांच में सहयोग करने को कहा था।

अदालत ने पिंटो परिवार पर बिना अनुमति के देश छोड़कर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

शुरुआत में हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही थी और उनसे प्रद्युम्न की हत्या के लिए स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था।

इसके बाद मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में रेयान के ही कक्षा 11वीं के छात्र को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया।

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