श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के पार्षद अकीब अहमद रेनज़ू को कथित यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार किए जाने के लगभग एक पखवाड़े बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन पर कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया है।
पीएसए बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। पुलिस ने कहा कि पार्षद को जम्मू की कोट बलवाल जेल में रखा गया है।
श्रीनगर पुलिस ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “एसएमसी पार्षद आकिब अहमद रेनज़ू पुत्र बिलाल अहमद रेनज़ू पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे जम्मू की कोट बलवाल जेल में रखा गया है। श्रीनगर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ सात एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें दंगा, हमला, ब्लैकमेल, यौन उत्पीड़न, शीलभंग आदि शामिल हैं।”
आकिब रेनज़ू को कथित यौन उत्पीड़न, शील भंग करने और ऑनलाइन पीछा करने के मामले में 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि पीड़िता द्वारा मामले में पर्याप्त तकनीकी सबूत उपलब्ध कराने के बाद गिरफ्तारी हुई।
Also Read: बड़वानी जिले में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से आगे निकली
