अयोग्य करार दिए गए राज्यसभा सांसद शरद यादव को सरकारी बंगले का लाभ मिलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरूवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में शरद यादव को सरकारी बंगले में रहने की छूट दी हुई है। हाईकोर्ट के इस फैसले को जेडीयू पार्टी के चीफ व्हिप रामचन्द्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन खंडपीठ ने जदयू के राज्य सभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर गत 18 मई को श्री यादव को नोटिस जारी किया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस याचिका पर गुरूवार को सुनवाई की जायेगी। राज्य सभा में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने उच्च न्यायालय के पिछले साल 15 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है।
इस आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य सभा के सदस्य के रूप में शरद यादव की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था और उन्हें अपना वेतन, भत्ते लेने तथा यह याचिका लंबित होने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी। उच्च न्यायालय ने श्री यादव द्वारा अपनी अयोग्यता को विभिन्न आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया था।