नयी दिल्ली, 30 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय बोफोर्स तोप घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अजय अग्रवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ एक सितम्बर को इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ के अन्य सदस्य हैं-न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़।
श्री अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके बोफोर्स घोटाला मामले की फिर से सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उनकी दलील है कि इस मामले में सीबीआई ने 31 मई 2005 को दिल्ली उच्च न्ययालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती नहीं दी। वर्ष 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोटाले के आरोपी हिंदुजा भाइयां पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के 90 दिनों के भीतर सीबीआई द्वारा उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिये जाने और मामले को रफा-दफा किये जाने के कथित आरोप के बाद श्री अग्रवाल ने याचिका दाखिल कर फैसले को चुनौती दी है।
याचिका को लेकर श्री अग्रवाल ने कहा, मैंने यह याचिका देशहित को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय में दायर की है, क्योंकि सीबीआई ने बोफोर्स घोटाले के मामले को उस वक्त आगे नहीं बढ़ाया, जबकि न्यायालय का फैसला त्रुटिपूर्ण था। उस वक्त यह बताया गया था कि कानून मंत्रालय ने इसकी इजाजत सीबीआई को नहीं दी थी।‘‘
श्री अग्रवाल ने भाजपा के टिकट पर राय बरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रिपीट सोनिया गांधी के खिलाफ 2014 का आम चुनाव लड़ा था।
बोफोर्स मामले में अग्रवाल की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को
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