भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 17 अप्रैल 2018 को अपना जवाब दाखिल किया।
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी श्री जाधव इस समय पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उन पर जासूसी का आरोप लगाया है तथा एक सैन्य अदालत ने उन्हें फाँसी की सजा सुनाई है, जबकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया है। भारत ने पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पिछले साल आठ मई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तानी अदालत की सजा के खिलाफ अपील की थी।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 18 मई 2017 को श्री जाधव की फाँसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद भारत ने गत वर्ष 13 सितंबर को न्यायालय में लिखित तौर पर अपना पक्ष रखा, जिस पर पाकिस्तान ने 13 दिसंबर 2017 को अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई थी।विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की आपत्तियों पर भारत ने 17 अप्रैल 2018 को अपना जवाब दिया। न्यायालय ने पाकिस्तान को इस पर अपना पक्ष रखने के लिए 17 जुलाई तक का समय दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि वह श्री जाधव के अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।