न्यायालय- सहारा एम्बी वैली उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को एम्बी वैली परियोजना का एक हिस्सा बेचने और इससे प्राप्त राशि सहारा-सेबी के खाते में जमा कराने का 19 अप्रैल 2018 को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सहारा-सेबी के खाते में रकम जमा कराने को तो कहा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि सहारा समूह को कितनी राशि जमा करानी है।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख मुकर्रर की।
