
आईपीओ में जानकारी छुपाने पर सेबी ने लगाया जुर्माना
आईपीओ दस्तावेज में वित्तीय देनदारी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाए जाने के कारण सेबी ने रशिल डेकोर और छह अन्य पर जुर्माना लगा दिया है।
इन पर लगा जुर्माना
सेबी ने रशिल डेकोर और आईपीओ दस्तावेजों के हस्ताक्षरकर्ताओं – विपुल वोरा, घनश्याम अंबालाल ठक्कर, कृपेश घनश्यामभाई ठक्कर, हर्षदभाई नवनीतलाल दोषी, शंकर प्रसाद भगत एवं हसमुख कानुभाई मोदी पर सात लाख रपये का जुर्माना लगाया है।
इन लोगों ने रशिल डेकोर के 40 करोड रूपए के आईपीओ दस्तावेज सौंपने के बाद बिना प्रतिभूति आवंटित किये 5.94 करोड रूपए का बिना गारंटी ऋण हासिल किया। ये कर्ज आईपीओ से महज कुछ समय ही पहले लिया गया और शेयर जारी होने के तत्काल बाद चुका दिया गया।
छुपाई थी वित्तीय देनदारी की जानकारी
कंपनी ने वित्तीय देनदारियां नहीं बतायी और यह कि ये देनदारियां आईपीओ से प्राप्त धन से चुकाई जायेंगी। जुर्माना लगाने का आदेश सेबी ने 12 मई को जारी किया। अपने आदेश में कहा गया है के यह महत्वपूर्ण है कि ऐसा लोन आईपीओ का 14.54 फीसदी था। लेकिन सार्वजनिक इश्तहार के माध्यम से उसके बारे में खुलासा नहीं किया गया और न ही सात जुलाई, 2011 को रजिस्ट्रार आॅफ कंपनी में सौंपे गये दस्तावेज में उसके बारे में बताया गया।
सेबी ने आईपीओ से जुडी चीजें संभालने वाले मर्चेंट बैंकर कोरपोरेट स्ट्रेटेजिक एलायंज पर आठ लाख रूपये का जुर्माना लगाया क्योंकि वह यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि दस्तावेज में उपयुक्त, सही और सभी प्रासंगिक खुलासे हो।