Homeदेशअमरनाथ गुफा के संबंध में एनजीटी का आदेश निरस्त

अमरनाथ गुफा के संबंध में एनजीटी का आदेश निरस्त

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उच्चतम न्यायालय ने पवित्र अमरनाथ गुफा स्थित बाबा बर्फानी के हिम शिवलिंग के निकट जयकारा न लगाने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजेटी) का आदेश 16 अप्रैल 2018 खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड की याचिका पर एनजीटी के गत वर्ष 13 दिसम्बर के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उसने शिवलिंग के आसपास जयकारा लगाने पर रोक लगा दी थी।
पिछले साल एनजीटी ने अमरनाथ को ‘साइलेंस जोन’ घोषित करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से अमरनाथ पर शोर मचाना, घंटा बजाने आदि जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
02 जून 2010 को भारत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कानून अस्तित्व में आया। 1992 में रियो में हुई ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एन्वॉयरनमेंट एण्ड डेवलपमेन्ट में अन्तरराष्ट्रीय सहमती बनने के बाद से ही देश में इस कानून का निर्माण जरूरी हो गया था। भारत की कई संवैधानिक संस्थाओं ने भी इसकी संस्तुती की थी। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक संवैधानिक संस्था है। इसके दायरे में देश में लागू पर्यावरण, जल, जंगल, वायु और जैवविवधता के सभी नियम-कानून आते हैं।

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