दीवाळी पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को पूरी तरह से बैन करने से इंकार करते हुए कुछ नियम कानून को लागू किया है. साथ ही कोर्ट ने दीवाली, न्यू इयर्स और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर समय सीमा भी तय किया है. इन पॉइंट्स में पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के नए नियम…
- पटाखों को पूरी तरह से बैन को लेकर कोर्ट का इंकार।
- पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक।
- कम प्रदूषण वाले पटाखे ही बेचे जायेंगे। इन पटाखों को केवल लाइसेंसी दुकानों से खरीदा जा सकेगा।
- पटाखे बेचने के लिए एक तय एरिया और समय निर्धारित किये जायेंगे।
- दीवाली के दिन पटाखे केवल रात 08 बजे से 10 बजे के बीच छोड़े जा सकेंगे।
- क्रिसमस और नए साल के मौके पर फायरक्रैकर्स रात 11.55 से रात 12.30 तक ही छोड़े जा सकेंगे।
- सुरक्षित और ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन के अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते समय संतुलन बरकरार रखने की जरूरत है।
