एक महिला के साथ छेडखानी करने और उसे धमकाने के आरोपी ‘बिग बॉस’ के पूर्व प्रतिभागी स्वामी ओम ने दिल्ली की एक अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की है। इस मामले में स्वामी ओम का एक सहयोगी भी आरोपी है।
स्वामी ओम की ओर से पहले भी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जा चुकी है लेकिन उसे अदालत ने खारिज कर दिया था। यह दूसरी याचिका है।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है।
वकील ए पी सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि महिला अपनी पहचान के कुछ पुलिसकर्मियों के साथ सह-आरोपी स्वामी संतोष आनंद के आश्रम में जबरन घुस आई थी।
इसमें आरोप लगाया कि महिला ने आरोपी को बदनाम करने के लिए फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराई।
इसी अदालत ने पहले भी स्वामी की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
अदालत ने सह आरोपी आनंद की अग्रिम जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया।
मध्य दिल्ली के आई पी एस्टेट पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जब महिला घर जा रही थी, तब स्वामी ओम और आनंद ने महिला को गलत तरीके से रोक लिया था। उन्होंने महिला को गालियां देना और अभद्र हरकतें करना शुरू कर दिया।
प्राथमिकी में कहा गया कि जब शिकायतकर्ता ने उसे छोड देने का अनुरोध किया तो वे लोग उसे घसीटकर अपने कमरे में ले गए और उसका बलात्कार करने की कोशिश की।
महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि स्वामी ओम और आनंद ने सात फरवरी को उसके कपडे फाड दिए थे।
महिला का आरोप था कि इन लोगों ने कुछ दिन पहले राजघाट क्षेत्र में सार्वजनिक तौर पर उसे प्रताडित करने की कोशिश की थी। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
