नेताओं के खिलाफ मामलों के लिए विशेष अदालतें बनें : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएं, ताकि इस तरह के मामलों की सुनवाई तेजी के साथ पूरी की जा सके। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिंह की पीठ ने सरकार को इस तरह की त्वरित अदालतें स्थापित करने की योजना और उसके कार्यान्वयन के लिए वित्त व्यवस्था जुटाने के लिए छह सप्ताह का वक्त दिया है।

शीर्ष अदालत ने 2014 से 1,581 मामलों में शामिल राजनेताओं के खिलाफ मुकदमे की क्या स्थिति है, उसका ब्योरा भी मांगा है। साथ ही अदालत ने 2014 से अब तक तीन साल में राजनेताओं और सांसदों के खिलाफ दर्ज नए मामलों का विवरण भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को तय की गई है।

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