Homeनौकरशाहईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध: सुप्रीम कोर्ट

ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध: सुप्रीम कोर्ट

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प्रवर्तन निदेशक संजय मिश्रा को लगातार दी जा रही सेवावृद्धि पर केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है। मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रहेंगे। सरकार को इस बीच नए डायरेक्टर की नियुक्ति करना होगी।
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है। हालांकि, कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही है।
संजय मिश्रा जबसे प्रवर्तन निदेशक बने हैं तब से नेताओं के खिलाफ कार्यवाही में तेजी देखी गई। कांगे्रस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि प्रधानमंत्रभ् नरेन्द्र मोदी ईडी और सीबीआई का उपयोग अपने विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया
जजों ने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी के निदेशक की नियुक्ति एक कमेटी के जरिए की जाती है। उन्हें सेवा विस्तार देने का फैसला देते समय भी वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए.
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।
संजय कुमार मिश्रा को 2018 में दो साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। नवंबर 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर होना था, लेकिन 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को तीन साल कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश में कहा गया कि सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल दो साल से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जाए। अध्यादेश को संसद में पारित कराया गया। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की थी।

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